मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मृतका रिहाना के पति आसिफ को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार श्याम बेटी ने थाना हाथरस गेट पर तहरीर दी थी कि उसने अपनी पुत्री रिहाना की शादी 19 जून 2018 को आसिफ पुत्र नत्थू खां निवासी बनवारीपुर थाना हसायन हाल निवासी नगला तंदुला थाना हाथरस गेट से की थी। शादी में छह लाख रुपये खर्च किए थे। इस पर भी ससुराल वाले खुश नहीं थे और उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। एक लाख रुपये दहेज की मांग करते थे।
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